आयकर विभाग ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न ITR Verification करने की अपील की है। अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो उसका वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना आईटीआर फॉर्म को अधूरा माना जाता है। आयकर रिटर्न फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वेरिफिकेशन होता है।
आयकर विभाग ने शनिवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में आयकरदाताओं को अपनी आईटीआर वेरिफाई करने का आह्वान किया है। विभाग ने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रिय करदाताओं आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें। फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरिफाई करना न भूलें। आईटीआर देर से वेरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है।
ऐसे कर सकते हैं आईटीआर वेरिफाई
आयकर रिटर्न को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन, कुल छह तरीकों से वेरिफाई किया जा सकता है। इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर को वेरीफाई किया जा सकता है। वहीं, आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से आयकर विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन हो सकता है। आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 21 अगस्त के बीच 72,215 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए हैं। इनमें से 37,775 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कंपनियों को दिया गया है, जबकि 34,406 करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकरदाताओं के बैंक खातों में डाले गए हैं, लेकिन, अब भी बहुत से लोगों को रिफंड नहीं मिला है। ऐसे में अगर आपने अबतक आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है, तो आप देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें।